लखनऊ। ब्यूरो रिपोर्ट
यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर की गई आरक्षण व्यवस्था पर हाईकोर्ट ने असहमति जताते हुए रोक लगा दी है, कोर्ट ने कहा कि आरक्षण व्यवस्था 2015 के आधार पर की जाए । कोर्ट ने सरकार को 10 दिनों में मामले पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
आपको बताते चलें कि चुनाव को लेकर 25 से 27 मार्च तक अधिसूचना जारी होनी थी पर शायद अब यह संभव नहीं होगा। दरअसल में आरक्षण की अंतिम सूची जारी होने के बाद आई आपत्तियों का निस्तारण कर जिला प्रशासन को अंतिम सूची जारी करनी थी। इस बीच लखनऊ हाई कोर्ट ने आधार वर्ष पर मुद्दा उठाने वाली एक याचिका पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सीटों पर आरक्षण पर 15 मार्च तक के लिए रोक लगा दी थी। अब आज सोमवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है ।
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