ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में सोमवार को राज्य शासन ने उस जनहित याचिका का जवाब दिया, जिसमें राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्रस्ट के नाम बेशकीमती जमीन करने को चुनौती दिया गया है। शासन का कहना है कि यह संपत्तियां निजी हैं। इनका नाम बदलने का अधिकार शासन के पास है। इस जनहित याचिका में तथ्यों को छुपाया गया है। इसलिए यह जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
सरकार की तरफ से कहा गया कि अगर याचिकाकर्ता को कोई आपत्ति है तो वह 10 दिन के भीतर राजस्व कमिश्नरी में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपको बताते चलें कि यह जनहित याचिका ऋषभ भदौरिया ने हाईकोर्ट में दायर की थी।
Add Comment